सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी भाई द्वारा अपने ही भाई की हत्या को गैर इरादतन हत्या करना पाया. इसलिए धारा 302 उम्रकैद की सजा को बदलकर 304 भाग -2 में तब्दील कर 10 साल की सजा सुनाई है.
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