पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में आमतौर पर एक बार में 15 साल तक ही निवेश किया जाता है. 15 साल की इस मैच्योरिटी अवधि पूरा होने के बाद इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है. ऐसी स्थिति में आपको नया PPF अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होती है.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/30vmbTu
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