हाईकोर्ट ने कहा है कि आदेश का पालन तुरंत और तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए. कोर्ट ने पॉलिथीन और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोकने के लिए आम नागरिकों के साथ साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी 12 सुझाव दिए हैं.from Latest News मध्य प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/39dpYIY
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