अपनी मर्जी से काम पर नहीं आने वालों की सैलरी काट सकती हैं कंपनियां- हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) की औरंगाबाद पीठ (Aurangabad bench ) ने ट्रेड यूनियनों और मजदूरों के प्रतिनिधियों को याचिका में हस्तक्षेप आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी है.

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