हाईकोर्ट (High Court) के अंतरिम आदेश के कारण कोई भी स्कूल फीस न भर पाने वाले बच्चों के नाम स्कूल से नहीं काट सकेंगे.
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/ MP: हाईकोर्ट ने अभिभावकों को दी बड़ी राहत, स्कूलों की मनमानी पर अंतरिम रोक
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