इसके साथ ही इलाहााद हाईकोर्ट (Allahabad Hig Court) ने एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट को आदेश दिया है कि कोर्ट चलने लगे तो 6 माह के भीतर आपराधिक मुकदमे का निपटारा करें.
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