सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने याचिकाकर्ता को कहा कि मुहर्रम जुलूस (Muharram) पूरे देश में जगह-जगह निकलेगा, इसलिए हर राज्य सरकार की मंज़ूरी या उनका पक्ष सुनना जरूरी है. कोर्ट ने कहा कि वो अपनी याचिका में 28 राज्य की सरकारों को भी वादी बनाएं, जिसके बाद सुनवाई होगी.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/34FdPN8
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