उप-मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) के पद पर तैनात शख्स मुख्यमंत्री की गैरमौजूदगी में मंत्रिमंडल की अगुआई नहीं कर सकता. और न ही उसके पास दूसरे मंत्रियों से अलग अधिकार होते हैं.
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