इन टैक्‍सपेयर्स के लिए ITR ही होगा इनकम प्रूफ-लोन के लिए कर सकते हैं इस्‍तेमाल

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट (IT Department) ने 2019 में प्रोफेशनल्‍स के लिए अनवेरिफाइड आईटीआर-5 फॉर्म (ITR-5 Form) को इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल के प्रूफ के तौर पर पेश करने से रोकने के लिए कुछ कदम उठाए. आईटीआर-5 से इनकम, डिडक्शंस, टैक्स की जानकारी हटा दी गई. ऐसे में वेरिफाइड आईटीआर-5 ही इनकम प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

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