चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा, ‘‘आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 और इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इमरती देवी (Imrati Devi) के मध्य प्रदेश में कहीं भी एक नवंबर को एक दिन के लिए चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है.’’
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