हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएच येद्दियुरप्पा को विश्वनाथ (AH Vishwanath) को मंत्री मनोनीत करने की राज्यपाल से सिफारिश करते समय उनकी अयोग्यता को ध्यान में रखना होगा. मुख्यमंत्री अगर सिफारिश करते हैं, तो राज्यपाल विश्वनाथ की अयोग्यता के पहलू पर विचार करने के लिये बाध्य हैं.
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