 Bombay High Court: जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने कहा कि इस केस में सबूत पति और पत्नी के बीच झगड़े के संबंध में है जहां वो उसे पैसे के लिए मारता था. पैसे की मांग एक अस्पष्ट शब्द है. इसे धारा 498 ए के तहत उत्पीड़न का अपराध नहीं माना जा सकता
Bombay High Court: जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने कहा कि इस केस में सबूत पति और पत्नी के बीच झगड़े के संबंध में है जहां वो उसे पैसे के लिए मारता था. पैसे की मांग एक अस्पष्ट शब्द है. इसे धारा 498 ए के तहत उत्पीड़न का अपराध नहीं माना जा सकताfrom Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/3oATSxk
 
 
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