कैरी बैग (Carry Bag) का शुल्क लेने पर एक बड़ी मल्टीनेशल कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है. हैदराबाद में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (District Consumer Disputes Redressal Commission) ने शिकायतकर्ता को 15000 रूपये भुगतान करने का आदेश दिया है.
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