सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आदेश दिया है कि दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) दो हफ्तों में तय करे कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) की नियुक्ति नियम के मुताबिक हुई है या नहीं. उसके बाद शीर्ष अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी.
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