Live In Relationship Case: न्यायमूर्ति संत प्रकाश ने कहा कि अदालत का विचार है कि वर्तमान याचिका एक से अधिक कारणों से खारिज करने योग्य है. यह स्पष्ट है कि महिला पहले से ही शादीशुदा थी और उस विवाह से एक बच्चा पैदा हुआ था.
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/ पंजाब: लिव इन में रहे जोड़े को हाईकोर्ट ने किया सुरक्षा देने से इनकार, रिश्ते को बताया 'अपवित्र'
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