POCSO Act: पोक्सो अदालत ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं हैं कि आरोपी ने लड़की का लगातार पीछा किया था या उसे एक सुनसान जगह पर लेकर गया था.
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/ नाबालिग का हाथ पकड़ना और प्यार का इजहार करना यौन उत्पीड़न नहीं- POCSO कोर्ट ने 28 वर्षीय आरोपी को किया बरी
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