राज कुंद्रा और रायन थोर्पे को जमानत देते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अश्लील फिल्म मामले की जांच कर रहे आधिकारियों ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत सभी गवाहों के बयानों को रिकॉर्ड कर लिया है।from Jagran Hindi News - entertainment:bollywood https://ift.tt/2VYX4L0
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