बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट (Kolkata High Court) ने कुछ दिन पहले ही इस मामले की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार को आरोपी देबंजन देब द्वारा कथित रूप से फर्जी कोविड-19 टीकाकरण शिविर आयोजित करने के मामले में जांच की प्रगति पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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