रोहिंग्याओं को बाहर निकालने की याचिका पर 3 दिन में कर्नाटक सरकार ने लिया यूटर्न

कर्नाटक सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्याओं के मुद्दे पर नया हलफनामा दायर किया है. जिसमें कहा गया है सरकार रोहिंग्याओं के मुद्दे पर कोर्ट के फैसले का ईमानदारी से पालन करेगी. इससे पहले 26 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार ने ना सिर्फ यह कहा था कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है बल्कि यह भी जानकारी दी थी कि रोहिंग्याओं को राज्य से बाहर निकालने की उसकी कोई योजना नहीं है.बता दें भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय (Ashwini Kumar Upadhyay) ने रोहिंग्या समुदाय के लोगों की पहचान करके उन्हें निर्वासित करने के लिए याचिका दायर की थी.

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