Diwali Rules: छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवाली और गुरुपर्व के दौरान रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी है. छठ पूजा पर यह समय अवधि सुबह 6 से सुबह 8 बजे और न्यू ईयर और क्रिसमस पर रात 11.55 से रात 12.30 तक होगी. तय सीमा से ज्यादा डेसिबल वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं है. अगर पटाखों में लीथियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, लेट और मर्करी पाया गया, तो निर्माता को लाइसेंस गंवाना पड़ सकता है. पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक रहेगी.
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/ दिवाली नियमों वाली: प्रदूषण और कोरोना पर सरकारें और सुप्रीम कोर्ट सख्त, इन राज्यों में पाबंदियां लागू
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