सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि सभी सरकारी रिक्तियों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक रियायत है, अधिकार नहीं है. SC बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक जज के बेंच के आदेश को रद्द कर दिया
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/ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- यह रियायत है, अधिकार नहीं
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