नए शहर में सड़कों पर ट्रैफिक रेड लाइट (Traffic Red Light) नहीं होगी. कमर्शियल वाहनों (Commercial vehicles) के लिए अलग लेन होगी. बिजली के तार अंडरग्राउंड होंगे. पानी की निकासी के लिए खुले नाले-नाली नहीं होंगे. सीवेज के पानी को ट्रीट करने के बाद पौधों को सींचने में इस्तेमाल किया जाएगा. शहर के कूड़े को रीसाइकल (Recycle) कर उसे शहर में ही इस्तेमाल किया जाएगा. नए शहर में बसने वाले लोगों को रोज़गार के लिए कहीं दूर न जाना पड़े और कारोबार भी अपने ही शहर में करने का मौका मिल जाए, इसके लिए यमुना अथॉरिटी (Yamuna Authority) नए शहर में ऑफिस (Office), फैक्ट्री और दुकानों के लिए भी जमीन दे रही है.
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