याचिकाकर्ता की इस दलील पर दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट से कहा की ग्रीन पटाखों और आम पटाखों में अंतर यह होता है कि आम पटाखों में कुछ केमिकल्स होते हैं. जो ग्रीन पटाखों में नहीं होते, लेकिन ग्रीन पटाखों में भी अब उसी तरीके के केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया था.
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/ HC का सवाल: दिल्ली सरकार SC के आदेश का पालन नहीं कर रही तो कंटेंप्ट याचिका क्यों नहीं डालते?
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