Gauri Lankesh murder case: शीर्ष अदालत ने 21 सितंबर 2021 को अपना आदेश रिजर्व रख लिया था. उस दौरान कविता लंकेश के लिए ओर से कोर्ट में वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी पहुंचे थे. जबकि, आरोपी नायक का पक्ष एड्वोकेट प्रभु एस पाटिल ने रखा था.
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/ गौरी लंकेश हत्याकांड: SC ने रद्द किया कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला, मोहन नायक पर चलगा KCOCA के तहत मुकदमा
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