Farmers Protest: 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा था कि किसान के पास विरोध का अधिकार है, लेकिन सड़कों को अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं किया जा सकता. अदालत में दिल्ली औऱ नोएडा के बीच सड़कें रोके जाने के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सड़कों रो बंद किए जाने को लेकर टिकैत ने कहा था कि किसानों ने सड़कें बंद नहीं की थीं. उन्होंने कहा था, 'पुलिस ने ये बैरिकेड्स लगाए हैं. सुचारू यातायात के लिए किसान जनता के साथ सहयोग कर रहे हैं.' किसानों का 26 नवंबर से ही तीनों कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है. इसके चलते सरकार और किसान पक्ष के बीच 11 दौर की बातचीत भी हो चुकी है.
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