नोएडा एस्टेट फ्लैट ओनर्स मेन एसोसिएशन (Nefoma) अध्यक्ष अन्नू खान का कहना है, “जब कोई भी बिल्डर अपना प्रोजेक्ट तैयार करता है तो काम पूरा होने के बाद और नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) अथॉरिटी का सभी तरह का बकाया चुकाने के बाद उसे अथॉरिटी की ओर से कम्पलीशन सर्टिफिकेट मिलता है. इस सर्टिफिकेट के बाद ही बिल्डर फ्लैट बुक कराने वाले बॉयर्स (Flat Buyers) को फ्लैट पर कब्जा दे सकता है. लेकिन बहुत सारे बिल्डर ने बिना कम्पलीशन सर्टिफिकेट के ही बॉयर्स को कब्जा दे दिया है. लेकिन ऐसे मामलों पर अथॉरिटी संग रेरा (Rera) भी खामोश है.
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