केरल हाईकोर्ट: धीमी लेकिन लापरवाही से गाड़ी चलाना भी धारा 279 के तहत गलत

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने कहा कि अगर कोई वाहन चालक (Vehicle Driver) धीमी लेकिन लापरवाही से गाड़ी चलाता है और दूसरों के लिए हादसे का कारण बनता है तो वह यह कहकर बच नहीं सकता कि उसकी स्‍पीड कम थी. इस तरह से गाड़ी चलाने वाला व्‍यक्ति उतना ही दोषी माना जाएगा जितना तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले व्‍यक्ति को दोषी माना जाता है. बता दें कि ओवर स्‍पीडिंग में गाड़ी चलाने पर अब 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है जबकि खतरनाक तरीके से गाड़ी चलााने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.

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