मद्रास हाई कोर्ट के जज ने कहा कि यदि मामले में याचिकाकर्ता की भूमिका केवल ग्रुप एडमिन की है, तो आरोप पत्र से नाम हटा दिया जाना चाहिए. बता दें बॉम्बे हाई कोर्ट की पीठ ने ने अपने फैसले में कहा था कि जब कोई शख्स व्हाट्सऐप ग्रुप बनाता है तो उसे पहले से इस बात की जानकारी नहीं होती कि कौन सा मेंबर क्या मेसेज पोस्ट करेगा.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/3Eyp5cw
Home / देश
/ बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद मद्रास HC ने भी कहा- Whatsapp ग्रुप में किसी मैसेज के लिए एडमिन जिम्मेदार नहीं
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें
(
Atom
)
विशिष्ट पोस्ट
'मेरी आगे की जिंदगी...', Dharmendra के बिना हर पल टूट रही हैं Hema Malini! आंसू देख फैंस का पसीजा दिल
हेमा मालिनी का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पति धर्मेंद्र को याद करते हुए काफी भावुक हो गईं। from Jagran Hindi...
0 Comments:
एक टिप्पणी भेजें