अंडरवियर न उतारना रेप के आरोप से बचने का आधार नहीं, मेघालय HC का अहम फैसला

Meghalaya High Court on Rape: मेघालय हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि रेप के आरोप से बचने के लिए यह आधार सही नहीं हो सकता कि आरोपी ने पीड़िता का अंडरवियर नहीं उतारा. हाई कोर्ट ने 10 साल की नाबालिग के साथ रेप के मामले में सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है. मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी (Chief Justice Sanjib Banerjee) और जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह (and Justice W Diengdoh) की डिविजन बेंच ने इस मामले में निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आरोपी को दोषी ठहराया गया था.

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