Punjab: HC ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सैनी की 20 अप्रैल तक बढ़ाई गिरफ्तारी पर रोक

Punjab and Haryana High Court: न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान ने जोर देकर कहा था कि वह पंजाब पुलिस के अधिकारियों द्वारा अदालत से आगे निकलने की कोशिश में दिखाए गए साहस से अवगत हैं. हाईकोर्ट ने सैनी को फरवरी, 2022 तक किसी भी अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी थी, जहां उनके खिलाफ कोई मुकदमा लंबित है, लेकिन उन्हें पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया था.

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