'किसी IAS अफसर को अब जेल भेजने का वक्त आ गया है', कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्यों की यह टिप्पणी?

कर्नाटक हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 19 जुलाई, 2021 को राज्य की विभिन्न नगर पालिकाओं में ग्रुप-सी नौकरियों को ग्रुप-बी के साथ विलय करने के संबंध में मसौदा संशोधन नियमों के 2 महीने के भीतर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था. लेकिन अधिकारियों ने अपने टालू रवैये की वजह से अदालत के आदेश पर ध्यान नहीं दिया और यह काम बाकी रह गया. इसी बात से नाराज होकर उच्च न्यायालय को यह टिप्पणी करनी पड़ी.

from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/u5vS6OQ
Share on Google Plus

About mahesh shende

0 Comments:

एक टिप्पणी भेजें

विशिष्ट पोस्ट

नागौर के रामदेव पशु मेले में कुचामन की घोड़ियों का दबदबा, ‘काजल’ ने जीता दर्शकों का दिल

Nagaur Ramdev Pashu Mela: नागौर में आयोजित श्री रामदेव पशु मेले में इस वर्ष कुचामन क्षेत्र की घोड़ियों ने खास पहचान बनाई है. घोड़ा प्रतियोगि...