इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने नीट-पीजी-2021 में 1456 सीट को भरने के लिए विशेष 'स्ट्रे राउंड' काउंसलिंग कराने का अनुरोध करने वाली कई याचिकाओं पर अपना आदेश गुरुवार को सुरक्षित रख लिया था. अखिल भारतीय कोटा के लिए 'स्ट्रे राउंड' काउंसलिंग के बाद ये सीट खाली रह गई हैं. न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है.
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/ NEET-PG-2021: नीट पीजी की 1456 खाली सीटें स्ट्रे राउंड काउंसलिंग से नहीं भरी जाएंगी, SC ने खारिज की याचिकाएं
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