कोझीकोड सत्र न्यायाधीश एस कृष्ण कुमार ने कहा कि एसटी / एसटी एक्ट के तहत अपराध तय करने से पहले यह साबित करना होगा कि आरोपी का कार्य इस जानकारी के साथ हुआ था कि पीड़ित एसटी / एसटी का सदस्य है.
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