सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट दिखाई नहीं देती है. वकील मनोहर लाल शर्मा ने शीर्ष अदालत में में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से मतदान कराने की अपील वाली अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. याचिका में शर्मा ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61 (ए) को चुनौती दी थी, जिसमें बैलट-पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM से मतदान कराए जाने का प्रावधान है.
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