जम्मू-कश्मीर सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय (DIPR-J&K) द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि कश्मीरी प्रवासियों को उनके नामांकन के स्थान पर या पोस्टल बैलेट के माध्यम से या जम्मू, उधमपुर, दिल्ली आदि में विशेष रूप से स्थापित मतदान केंद्रों के माध्यम से मतदान का विकल्प दिया जाता रहेगा.
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/ पहले की तरह दिल्ली, उधमपुर या जम्मू से वोट डाल सकेंगे कश्मीरी प्रवासी, नियमों में कोई बदलाव नहीं: J&K प्रशासन
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