Karnataka Hijab Ban Case: कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज यानी बुधवार को सुनवाई हुई. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. वकील आदित्य सोंधी ने कहा कि यह मामला भारत के लिए स्थायी कमीशन के लिए महिलाओं के अधिकार से संबंधित था. उस संदर्भ में कोर्ट ने माना कि जो सहज और तटस्थ प्रतीत होता है, उसका अप्रत्यक्ष रूप से एक समूह के साथ भेदभाव करने का प्रभाव हो सकता है और यदि ऐसा है तो कोर्ट द्वारा इसका विरोध किया जाएगा.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/arz0h4v
Home / देश
/ कर्नाटक हिजाब केस: स्कूली छात्रा आलिया के वकील ने ऐसा क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दी यह सलाह
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें
(
Atom
)
विशिष्ट पोस्ट
'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर क्या है देश का मूड, न्यूज18 के सर्वे में जानिए
One Nation One Election: देश में एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा तेज है. इस बीच News18 इंडिया ने सर्वे किया है. आइए इस खबर में जानते हैं एक दे...
0 Comments:
एक टिप्पणी भेजें