गद्दीगप्पा की शिकायत के बाद, पुलिस ने आईपीसी की धारा 324, 428, 429, 448, 504, 506, 34 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. आईपीसी की ये धाराएं स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, किसी जानवर को अपंग करने, अतिचार करने से संबंधित हैं.
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