Cabinet Decision: मध्‍य प्रदेश में ट्रांसजेंडर पिछड़ा वर्ग में शामिल, सरकारी नौकरियों में मिलेगा 14 फीसदी आरक्षण

Shivraj Cabinet Meeting : सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का हवाला देते हुए कहा था कि ट्रांसजेंडर देश के नागरिक हैं. उन्हें शिक्षा रोजगार और सामाजिक स्वीकार्यता पर समान अधिकार दिया जाना चाहिए. प्रदेश में अभी 64 से ज्यादा जातियां ओबीसी वर्ग में शामिल हैं. जिन्हें संवैधानिक रूप से 14 फीसदी का आरक्षण मिला है.

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