दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में वाहन चुराता था फैजल, दिल्‍ली हाईकोर्ट ने बेल देने से किया इनकार, कहा- वह एक आदतन अपराधी

Delhi High Court : न्यायमूर्ति डीके शर्मा ने राज्य की ओर से अमित साहनी द्वारा दी गई दलीलों से सहमति व्यक्त की और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ जमानत अर्जी खारिज कर दी. जस्टिस डीके शर्मा ने कहा कि "याचिकाकर्ता समान प्रकृति के कई मामलों में शामिल है जो केवल यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता एक आदतन अपराधी है."

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