Supreme Court on SC/ST Act: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाती के खिलाफ अभ्रद या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ, यह SC/ST अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है.
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