बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 370 के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं ने संविधान पीठ को दलील दी कि 1947 के विलय पत्र (आईओए), जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर को भारत के प्रभुत्व में सौंप दिया गया था, उन्होंने (राजा हरि सिंह) भारत को सभी संप्रभुता नहीं सौंपी थी.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/eSInHPw
Home / देश
/ आर्टिकल 370 पर SC से बोले वकील धवन- जम्मू-कश्मीर के महाराजा ने भारत को नहीं सौंपी थी सभी संप्रभुता
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें
(
Atom
)
विशिष्ट पोस्ट
आ गया स्वाद... चीन-पाक करने जा रहे थे खेल, भारत के 3 दोस्तों ने कैसे किया फेल?
Pakistan News: पाकिस्तान और चीन ने UNSC में बीएलए और मजीद ब्रिगेड को आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने व...
0 Comments:
एक टिप्पणी भेजें