Gyanvapi Survey Case: ज़िला कोर्ट का फ़ैसला बरक़रार, ASI सर्वे से अब ज्ञानवापी का सच आएगा सामने

Gyanvapi Survey Case: ज़िला कोर्ट का फ़ैसला बरक़रार, ASI सर्वे से अब ज्ञानवापी का सच आएगा सामनेGyanvapi Survey Case: On Thursday, the Chief Justice of the Allahabad High Court gave its verdict on the petition filed by the Masjid Arrangement Committee against the ASI survey of Gyanvapi Masjid in a scientific manner. Rejecting the petition of the Muslim side, the bench of Chief Justice Pritinkar Diwakar gave effect to the order of the ASI survey of the Varanasi district court. Significantly, after the completion of the hearing on July 27, the court had reserved the verdict. The Muslim side Masjid Intezamia Committee challenged the Varanasi District Judge's order of ASI survey on July 21 in the court.Gyanvapi Survey Case: ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक तरीके से ASI सर्वे के खिलाफ दाखिल मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया. चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की बेंच ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए वाराणसी जिला अदालत के ASI सर्वे के आदेश को प्रभावी कर दिया. गौरतलब है कि 27 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था. मुस्लिम पक्ष मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के एएसआई सर्वे के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी.

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