हेट स्‍पीच केस: हम व्यक्तिगत मामलों से नहीं निपट सकते... SC ने यह क्‍यों कहा?

hate speech case hearing in supreme court:जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा क‍ि हम राज्यों को नोटिस जारी करेंगे. राज्य बताएं कि क्या नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है या नहीं? याचिकाकर्ता की तरफ से वकील निज़ाम पाशा ने कहा अगर कोई व्यक्ति घृणास्पद भाषण देता है तो उसको दोबारा सभाओं को संबोधित करने की अनुमति दी जाती है.

from News in Hindi, Latest News, News https://ift.tt/p46GSc3
Share on Google Plus

About mahesh shende

0 Comments:

एक टिप्पणी भेजें

विशिष्ट पोस्ट

'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर क्या है देश का मूड, न्यूज18 के सर्वे में जानिए

One Nation One Election: देश में एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा तेज है. इस बीच News18 इंडिया ने सर्वे किया है. आइए इस खबर में जानते हैं एक दे...