Explainer: सुप्रीम कोर्ट के वकील रोहित पांडेय के मुताबिक मानें तो इसके पीछे नियम कानूनों की शून्यता है. रोहित पांडेय ने कहा, "जेल में बंद दागी मंत्री को पद से हटाने के बारे में कानून मौन है. इस बारे में ना तो कोई कानून है और ना ही कंडक्ट रूल में कुछ कहा गया है. यह ग्रे एरिया है जिसका लाभ तमाम मंत्रियों को मिल रहा है."
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