Parliament Attack: यूएपीए की धारा 16 में आतंकवादी कृत्य को परिभाषित किया गया है और इसमें आतंकी घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए सजा का प्रावधान है. इसके तहत दोषी पाये जाने पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है. वहीं, यूएपीए की धारा 18 के तहत आतंकी घटना के षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है. इसके तहत भी उम्र क़ैद की सजा का प्रावधान है. बता दें कि बुधवार को संसद की सुरक्षा में उस वक्त चूक हुई, जब दो संदिग्ध लोकसभा का सुरक्षा घेरा तोड़कर चैंबर में कूद पड़े. हालांकि, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा.
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