सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किशोरावस्था में प्यार करना अपराध नहीं माना जाना चाहिए और ऐसे मामलों को POCSO कानून के तहत कठोर अपराध न समझा जाए. कोर्ट ने चेताया कि सामाजिक हकीकत को ध्यान में रखकर ही कानून लागू होना चाहिए.
from देश News in Hindi, देश Latest News, देश News https://ift.tt/eh3qJ7Z
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें
(
Atom
)
विशिष्ट पोस्ट
अगर आप किसी वाहन के मालिक हैं तो जान लीजिये बिहार परिवहन विभाग की बड़ी पहल
Bihar News : बिहार सरकार ने राज्य के वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है. परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि अब वाहन मालिक अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिक...
0 Comments:
एक टिप्पणी भेजें