Court on Doctor Handwriting: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की हैंडराइटिंग को लेकर एक अहम निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मरीजों को पढ़ने योग्य मेडिकल पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) मिलना उनका मौलिक अधिकार है. कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि डॉक्टरों की अस्पष्ट लिखावट मरीजों की जान से खिलवाड़ की तरह है.
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