Supreme Court News: पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल चुनावों में महिला आरक्षण पर सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि वे भेदभाव नहीं कर सकते और लोग कहेंगे कि उन्होंने अपने राज्य का पक्ष लिया. CJI सूर्यकांत ने आगे आपने अभी तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की है इसलिए नामांकन भी नहीं हुआ है, हम ऐसा भेद नहीं कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 8 दिसंबर 2025 को पारित हमारे निर्देशों में पंजाब और हरियाणा को हटा दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने 30% महिला आरक्षण लागू करने का आदेश दिया.
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/ CJI Suryakant News: लोग कहेंगे कि मैंने अपने राज्य का पक्ष लिया, वकीलों की दलील पर CJI सूर्यकांत ने ऐसा क्यों कहा?
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