केंद्र सरकार ने अप्रैल 1958 में गिफ्ट टैक्स एक्ट बनाया था. जिसमें कुछ खास परिस्थितियों में उपहारों पर टैक्स लेने का चलन शुरू किया गया था. हालांकि इसे अक्टूबर 1998 में खत्म कर दिया गया. लेकिन इसे एक बार फिर से केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स प्रॉविजंस में शामिल कर दियाfrom Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2U6gQjp
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