सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि पत्नी के नौकरी करने से भत्ता (Compensation) देने से मना नहीं किया जा सकता. देखना ये होगा कि क्या पत्नी उस आय से अपना गुजर कर सकती है. अगर यह पर्याप्त नहीं है तो उसे भत्ता दिलाया जा सकता है.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/32t8KWt
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